यूट्यूबर अनुराग डोभाल की मुश्किलें बढ़ीं: अपहरण की धारा जुड़ी, साले को जान से मारने का था प्लान!

देहरादून में यूट्यूबर अनुराग डोभाल और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस ने अपहरण की धारा भी बढ़ा दी है। नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज मुकदमे में पहले मारपीट और धमकी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अब प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 140(1) यानी अपहरण और धारा 3(5) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। मामले में पुलिस ने अनुराग डोभाल समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पहले मारपीट और धमकी की धाराओं में दर्ज हुआ था केस

पुलिस के मुताबिक, 6 अक्टूबर 2026 को अनुराग के साले राज सिंह चौहान निवासी टी-स्टेट बंजारावाला ने नेहरू कॉलोनी थाने में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर में राज ने आरोप लगाया था कि 5 अक्टूबर की रात अनुराग डोभाल और उसके अन्य साथियों ने उसे हरिद्वार बाईपास रोड पर मिलने के लिए बुलाया था। आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान उसे गंभीर चोटें भी आई थी।

जान से मारने के इरादे से किया था साले का अपहरण

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि अनुराग डोभाल और उसके साथियों ने उसे जान से मारने के इरादे से अपहरण कर ले जाने का प्रयास किया। तहरीर के आधार पर नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। शुरुआत में मुकदमा धारा 117(2), 191(2) और 351(3) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, मामले की विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में अब धारा 140(1) बीएनएस (अपहरण) और धारा 3(5) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है।

Khabar Uttarakhand – Uttarakhand News.

❌ Content Protection Enabled: Right-click & text copying is disabled on this website.