उत्तराखंड के यूट्यूबर अनुराग डोभाल को देहरादून की अदालत ने बड़ा झटका दिया है। सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने अनुराग की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि ये मामला मारपीट, अपहरण और जान से मारने की धमकी से जुड़ा है।
यूट्यूबर अनुराग डोभाल की कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
दरअसल कोर्ट का कहना है कि अनुराग की भूमिका इस मामले में मुख्य आरोपी की है। ऐसे में उन्हें जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। तो वहीं अन्य आरोपी अभय चौधरी और कुर्बान उर्फ गुरु भाई को 50-50 हजार रुपए के जमानती पेश करने पर जमानत दे दी गई है।
पत्नी के भाई राज सिंह चौहान से की मारपीट
मालूम हो कि छह अक्टूबर की शाम अनुरान ने अपने आठ से 10 साथियों के साथ उनकी पत्नी के भाई राज सिंह चौहान से मिलने पहुंचा था। करीब आठ बजे येलो हिल्स कैफे के पास दोनों पक्षों की मुलाकात हुई। राज की शिकायत के अनुसार अनुराग ने कथित तौर पर दो हत्याएं करने की बात कही।
जिसके बाद गला दबाकर मोबाइल भी छीनने की कोशिश की। जिसके बाद राज पर लोहे की वस्तु से भी वार किया गया। इसी मामले में कोर्ट ने अनुराग को मुख्य आरोपी माना। जिसके चलते उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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